Fined by The Court | डोसा के साथ सांभर नहीं देने पर कोर्ट ने रेस्टोरेंट पर लगाया 3500 रुपए का जुर्माना | 45 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश




  
पटना (Todaynewslab.com) | यह रोचक मामला 15 अगस्त 2022 का है। जानकारी के अनुसार बक्सर बिहार के बंग्ला घाट के रहने वाले वकील मनीष गुप्ता का जन्मदिन था, उसी दिन गणेश चतुर्थी भी थी, इसलिए उस दिन उनकी मां ने व्रत किया था। उन्हें परेशानी ना हो इसलिए उन्होंने बाहर से कुछ मंगवाने का सोचा। 

वह रेस्टोरेंट पहुंचे, उन्होंने स्पेशल मसाला डोसा का ऑर्डर किया। वहां से डोसा लेकर वह घर आ गए। जैसे ही उन्होंने पैकेट खोला तो देखा उसमें सांभर नहीं था। इस कारण मां-पिता सहित घर में आए मेहमान हंसने लगे।

मनीष ने अगले दिन इसकी शिकायत रेस्टोरेंट मैनेजर से की। जिस पर उसने मनीष को बेरुखी से जवाब दिया कि 140 रुपये में क्या पूरा रेस्टोरेंट खरीदोंगे। इससे नाराज मनीष ने रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस थमा दिया। मगर, रेस्टोरेंट की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद वकील ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई। 11 महीने तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने रेस्टोरेंट को दोषी पाया और सजा के तौर पर उपभोक्ता को 3500 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही 45 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया। तय समय पर भुगतान नहीं करने पर 8% ब्याज लगाने को कहा है।

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